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लॉकडाउन 4.0 के तहत शहरी क्षेत्र की दुकानों का दिन-समय निर्धारित

Publish Date : 21/05/2020

एसडीएम बोले- कानटेमेंट एरिया में नहीं होगी कोई छूट
– नियमों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई
बहादुरगढ़, 20 मई
वैश्विक महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से चल रहे लॉकडाउन 4.0 में बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र की दुकानों का समय व दिन निर्धारित किया गया है। जिलाधीश जितेंद्र कुमार के आदेशानुसार बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र में कानटेमेंट एरिया को छोड़कर अन्य शहरी निकाय क्षेत्र में निर्धारित शैड्यूल अनुसार क्रमवार दुकानें खुल सकती हैं लेकिन सभी दुकानदारों को नियमों की अनुपालना करनी सुनिश्चित होगी।
एसडीएम तरूण कुमार पावरिया ने उपायुक्त के आदेशों से अवगत कराते हुए बताया कि नगरपरिषद बहादुरगढ़ क्षेत्र में कानटेंमेंट एरिया को छोड़कर शहरी क्षेत्र बहादुरगढ़ के लिए जो शैड्यूल निर्धारित किया है वह प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों व पुलिस टीम को दिए गए हैं।
– बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की दुकान, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक रहेगी किंतु वहां बैठने की अनुमति नहीं है, केवल पैकिंग व होम डिलीवरी की ही अनुमति रहेगी।
– दूध एवं डेयरी उत्पाद, फल व सब्जियों की दुकानें व किरयाने की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक तथा सांय 4 बजे से सांय 7 बजे तक ही खुलेंगी।
– बहादुरगढ़ शहर में मिठाई की दुकानें, टी-स्टॉल, हरा अथवा सूखा चारा, कीटनाशक दवाएं, बीज, कृषि व बागवानी उपकरण, पशु आहार, कांफेशनरी, बुक स्टॉल, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, फार्म आदि की दुकानें, वीटा बूथ, ड्राई क्लीनर, कृषि यंत्र की दुकानें, ऑटो पार्ट्स, टायर ट्यूब सहित हाईवेयर स्टोर व औद्योगिक सामान की दुकानें रोजाना सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक खुल सकती हैं।
– बहादुरगढ़ में जरनल स्टोर, शूज व चप्पल की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड गारमेंट्स, हेंडलूम, फर्नीचर लकड़ी व प्लास्टिक की दुकानें, टेंट हाऊस व बार्बर शॉप सप्ताह में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक खुलेंगी।
– शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आयरन स्टोर, सैनेटरी स्टोर, शटर्निंग मैटिरियल, भवन निर्माण सामग्री, टाइल्स दुकानें, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रोनिक सामान की दुकानें, मोबाइल, आईटी, कंप्यूटर सेल, सर्विस, रिपेयर सेंटर, फोटोग्राफर, आप्टिकल शॉप, घड़ी शॉप, बर्तन व क्रोकरी शॉप, ज्वैलरी शॉप तथा उपरोक्त दर्शाए गई दुकानों में से जो बच गई वह मंगलवार, गुरूवार व शनिवार को सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक ही खुलेंगी।
– पैट्रोल पंप सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक रोजाना खुले रहेंगे।
– जिला में मैडिकल शॉप, दूध अथवा डेयरी उत्पाद की दुकानों को छोड़कर रविवार को कोई भी दुकान नहीं खुलेगी।

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