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सरल पोर्टल से अनुमति लेने उपरांत ही औद्योगिक इकाईयां शुरू होंगी : डीसी

Publish Date : 19/04/2020

औद्योगिक इकाई में नियमों की पालना सुनिश्चित होगी
– अवहेलना करने वाली औद्योगिक इकाईयों पर होगी कार्रवाई
झज्जर, 19 अप्रैल
कोविड-19 के तहत चल रहे लॉïकडाउन 2.0 में झज्जर जिला में नियमों की पालना प्रभावी ढंग से की जा रही है। किसी भी रूप से निर्धारित नियमों की अवहेलना न हो इसके लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से कदम उठा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए किसी भी रूप से लॉकडाउन 2.0 में ढिलाई नहीं बरती जाएगी और कोविड-19 से बचाव के लिए उठाए गए कदमों में आवश्यक नियमों की पालना जिलावासियों को करनी होगी।
उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि झज्जर जिला में कोरोना संक्रमण का कोई भी पोजिटिव केस अभी तक नहीं आया है। ऐसे में सरकार की ओर से जनसुविधा को मद्देनजर रखते हुए जिला झज्जर की औद्योगिक इकाईयां जो निर्धारित मापदंडो को पूरा करती हैं वे सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। अनुमति मिलने के बाद ही औद्योगिक इकाईयों में काम शुरू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर अनुमति दी जाएगी अर्थात एक दिन में सभी आवेदन की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अनुमति प्राप्त इकाइयों को अपने श्रमिकों के ठहराव अथवा भोजन की व्यवस्था को इकाई परिसर के अंदर ही करना होगा और उनके कारखाने के पास अथवा काम के दौरान उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखनी सुनिश्चित होगी। साथ ही सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। औद्योगिक इकाईयों को अपने कर्मचारियों की प्रतिदिन थर्मल स्केनिंग भी करनी सुनिश्चित की गई है तथा उक्त निर्धारित नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आईपीसी 188 के तहत दंडित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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