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रजिस्ट्रेशन कार्य के लिए निर्धारित मानकों का पालन करें तहसीलदार : उपायुक्त

Publish Date : 19/04/2020

उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने तहसीलदारों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
झज्जर, 19 अप्रैल
उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सोमवार, 20 अप्रैल से जिला की सभी तहसीलों में रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस रजिस्ट्रेशन कार्य के लिए सभी तहसीलदार निर्धारित नियमों की पालन सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि आगामी आदेशों तक केवल ब्याना के दस्तावेज ही पंजीकृत किए जाएंगे। केवल रजिस्टर्ड वसीका नवीस ही संबंधित सब रजिस्ट्रार, संयुक्त सब रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए रोस्टर के हिसाब से तहसील कार्यालय में आएंगे। रजिस्ट्रेशन कार्य हेतु तहसील कार्यालय में केवल क्रेता, विक्रेता, गवाह व संबंधित नंबरदार ही तहसील कार्यालय में प्रवेश कर पाएंगे। इन सभी को भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के लिए स्टांप की खरीद आन लाईन की जाएगी। किसी भी स्टांप विक्रेता को तहसील कार्यालय में व उनके कार्य स्थल पर आने की अनुमति नहीं होगी। सभी तहसील व उप तहसील कार्यालयों में सामाजिक दूरी की पालना के लिए पुलिस व्यवस्था का उचित प्रबंध पुलिस अधीक्षक झज्जर द्वारा किया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि तहसील कार्यालय में आने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा किसी भी बीमार व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई बीमार व्यक्ति कार्यालय में पाया गया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण इन आदेशों की दृढ़ता से पालना करनी होगी। आदेशों का उलंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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