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जागरूकता वाहन ने अनाऊसमेंट करते हुए लोगों को दी आदेशों की जानकारी

Publish Date : 05/05/2020

कोविड से बचाव के लिए घरों में रहकर सुरक्षा बनाए रखने की अपील की
झज्जर, 5 मई
कोविड-19 वैश्विक महामारी के तहत चल रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में जिला प्रशासन झज्जर की ओर से योजनाबद्ध तरीके से दी गई विभिन्न क्षेत्रों में छूट की जानकारी जिलावासियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा रही हैं। सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से चल रहे जागरूकता वाहन ने जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को जिलाधीश के आदेशों से अवगत कराया।
जिलाधीश जितेंद्र कुमार द्वारा जारी किए आदेशों की जानकारी अनाऊसमेंट करते हुए लोगों को दी गई। अनाउसमेंट करते हुए जिलावासियों को बताया गया कि औद्योगिक इकाईयों सहित जिला के शहरी निकाय क्षेत्र में आने वाली दुकानों का शैड्यूल प्रशासन ने जारी किया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र का दौरा करते हुए लोगों को जागरूक किया कि कोविड-19 के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिïगत बनाए गए कांटेनमेंट एरिया सहित बहादुरगढ़ नगरपरिषद क्षेत्र में अभी कोई छूट प्रदान नहीं की जा रही है। उक्त एरिया में अभी पूर्ण रूप से लॉïकडाउन प्रभावी रूप से लागू रहेगा।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि जागरूकता वाहन ने लोगों को जागरूक कर रहा है कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की दुकान, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक रहेगी किंतु वहां बैठने की अनुमति नहीं है, केवल पैकिंग व होम डिलीवरी की ही अनुमति रहेगी। वहीं दूध एवं डेयरी उत्पाद, मिठाई की दुकानें, टी-स्टॉल व किरयाने की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक तथा सांय 4 बजे से सांय 7 बजे तक ही खुलेंगी। लोगों को बताया गया कि हरा अथवा सूखा चारा, कीटनाशक दवाएं, बीज, कृषि व बागवानी उपकरण, पशु आहार, कांफेशनरी, बूक स्टॉल, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, फार्म आदि की दुकानें, वीटा बूथ, ड्राईक्लीनर, कृषि यंत्र की दुकानें, ऑटो पार्ट्स व टायर ट्यूब की दुकानें रोजाना सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक खुल सकती हैं। लोगों को बताया कि जरनल स्टोर, शूज व चप्पल की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड गारमेंट्स, हेंडलूम, फर्नीचर लकड़ी व प्लास्टिक की दुकानें, टेंट हाऊस व बार्बर शॉप सप्ताह में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं आयरन स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, सैनेटरी स्टोर, शटर्निंग मैटिरियल, भवन निर्माण सामग्री, टाइल्स दुकानें, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रोनिक सामान की दुकानें, मोबाइल, आईटी, कंप्यूटर सेल, सर्विस, रिपेयर सेंटर, आप्टिकल शॉप, घड़ी शॉप, बर्तन व क्रोकरी शॉप, ज्वैलरी शॉप व फोटोग्राफर की दुकानें तथा उपरोक्त दर्शाए गई दुकानों में से जो बच गई वह मंगलवार, गुरूवार व शनिवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही खुलेंगी।
जगरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को बताया गया कि जिला झज्जर के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दुकानें जो किसी भी रूप से कांटेनमेंट एरिया में नहीं हैं, वे सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं मैडिकल शॉप, दूध अथवा डेयरी उत्पाद की दुकानों को छोड़कर रविवार को कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। मंगलवार को विभाग का जागरूकता वाहन झज्जर, बेरी, बादली व बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र सहित अन्य गांवों में लोगों को जागरूक करते हुए घरों में ही सुरक्षित रहने की अपील की।

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