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अनावश्यक आवागमन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध : जिलाधीश

Publish Date : 30/04/2020

अनुमति आधार पर निर्धारित किए गए लोगों को ही मिलेगी छूट
– आदेश- आवश्यक सामग्री लाने वालों को करना होगा होम क्वारंटाइन
झज्जर, 30 अप्रैल
कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने एपिडमिक डिजिज एक्ट, 1897 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए झज्जर जिला में अनावश्यक आवागमन पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने बताया कि झज्जर जिला में अब तक 1722 लोगों के सैंपल लिए गए हैं जिनमें से 25 व्यक्तियों के कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, 1575 लोगों की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है व 125 रिपोर्ट अभी लंबित हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का फैलाव अधिक न हो इसके लिए विभिन्न स्थानों को कांटेनमेंट जोन बनाते हुए दो किलोमीटर तक बफर जोन के रूप में शामिल किया जा रहा है।
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने बताया कि एक्ट के तहत जिला की सभी सीमाओं को सील करते हुए जिला प्रशासन की अनुमति से ही आवश्यक गतिविधियों हेतु आवागमन किया जा सकता है। उन्होंने जारी आदेश में बताया कि भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, वित्त एवं रक्षा मंत्रालय, पोस्ट आफिस विभाग, आपदा प्रबंधन व पूर्व चेतावनी अभिकरण, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्टï्रीय सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े अधिकारियों के अतिरिक्त भारत सरकार अथवा हरियाण सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन पास के अनुसार ही आवागमन की छूट रहेगी।
जिलाधीश ने बताया कि एंबुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी, ऑयल कंटेनर, टैंकर को भी सीमा में आवागमन की छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त एक चालक व परिचालक अथवा सिक्योरिटी गार्ड के साथ फल-सब्जियों, अनाज, अन्य खाद्य पदार्थ, पशुओं, पोल्ट्री व पिग्री के लिए हरा व सूखा चारा वाले वाहन अनुमति प्राप्त जिला में आ सकते हैं। वहीं मनुष्य व पशुओं के लिए दवाओं अथवा चिकित्सा संबंधित उपकरण व उससे संबंधित कच्ची सामग्री जिसका उपयोग उत्पादन में किया जा सके वाले वाहन का आवागमन हो सकता है। जारी आदेशानुसार अधिकृत व्यक्ति को पीपीई किट, मास्क, ग्लाब्ज, सैनेटाइजर, वैंटिलेटर से संबंधित सामान के लाने-ले जाने पर छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि राष्टï्रीय व राज्य राजमार्गों पर आवश्यक व अनावश्यक वस्तुएं ले जाने वाले माल, कच्चा माल, बनी हुई वस्तुएं आदि के वाहन जिला झज्जर की सीमा में नहीं रूकेंगे। उन्होंने कहा कि जो संबंधित वाहन झज्जर जिला की सीमा में खड़े हैं वे अब आगामी आदेशों तक जिला में जहां खड़े हैं वहीं रहेंगे।
जिलाधीश ने स्पष्टï किया कि उक्त निर्धारित की गई आवागमन की छूट के अतिरिक्त अन्य लोगों पर आवागमन में किसी भी रूप से छूट नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि एटीएम कैश वैन, फल सब्जियों, पशुओं के लिए चारा, दवाएं, मास्क, ग्लाब्ज, पीपीई किट, वेंटिलेटर आदि से संबंधित व्यक्ति की निर्धारित जगह से अनुमति अनुसार आने जाने की छूट रहेगी लेकिन उसे आवश्यक रूप से होम क्वारटाइन करते हुए आवागमन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जारी आदेशों की अनुपालना करवाना जिला के नाकों पर लगे ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी है और यदि कोई उक्त निर्धारित आदेशों की अवहेलना करता है तो संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गौरतबल है कि विगत 27 अप्रैल को जिलाधीश द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश को वापिस लेते हुए उक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है।

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