लॉकडाउन में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में ठीकरी पहरे लगाने के आदेश
Publish Date : 01/04/2020
विशेष परिस्थतियों को छोड़कर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति
झज्जर, 31 मार्च
वैश्विक महामारी घोषित किए गए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के मद्देनजर झज्जर जिला में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाए जाएंगे।
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने जारी किए गए आदेश में कहा कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष परिस्थतियों को छोड़कर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी जबकि बिना किसी कारण घर से बाहर निकलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस रोग एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से इस महामारी के फैलने का अंदेशा बना रहता है जिसके
दृष्टिगत संपूर्ण जिला झज्जर के सभी गांवों व स्थानीय निकाय झज्जर शहर, बहादुरगढ़, बेरी व बादली में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाया जाना अति आवश्यक है।
जिलाधीश ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की सभी ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकायों को ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं। उन्होंने आदेश में स्पष्टï किया कि इस आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी/संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ग्राम पंचायत / सभी तहसीलदार/उपतहसीलदार, संबंधित कार्यकारी अधिकारी/सचिव
नगर परिषद /पालिका की होगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अंर्तगत कार्यवाही की जाएगी।