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पीएमजेजेबीवाई और सीएमपीएसवाई योजना के लिए पंजीकरण शुरू

Publish Date : 16/05/2021

डीसी जितेंद्र कुमार बोले-जरूरतमंद लोगों को दी जाएगी आर्थिक सहायता
झज्जर, 15 मई
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के तहत प्राकृतिक मृत्यु होने पर बीपीएल या 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।
डीसी जितेंद्र कुमार ने आपदा के समय सरकार की इस कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत कोरोना से मृत्यु होने वाले व्यक्ति के परिजन को मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पंजीकरण करवाना जरूरी है। कोई भी बीपीएल या 1.80 लाख रूपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार सीएम-पीएसवाईडॉटहरियाणाडॉटजीओवीडॉटआईएन पर पंजीकरण करवा सकता है या फिर सीएससी से भी संपर्क किया जा सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 25 मई तक बैंक में फार्म भरा जा सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 330 रुपए बीमा प्रीमियम के रूप में दी गई राशि को रीइंबर्स किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीपीएल या 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार के 18 से 50 वर्ष तक के नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं। पंजीकरण करवाने वाले नागरिक के परिवार को कोरोना सहित किसी भी कारण से 31 मई के बाद प्राकृतिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की राशि का एक्सग्रेशिया अनुदान दिया जाएगा। बीपीएल परिवार के 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति की 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 तक कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है तो उन्हें भी 2 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया अनुदान दिया जाएगा।

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