आवश्यक वस्तुओं के रेट किए निर्धारित : उपायुक्त
Publish Date : 07/05/2020
निर्धारित दर से अधिक वसूली की तो होगी कार्रवाई
झज्जर, 06 मई
कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन में आमजन को किसी भी प्रकार से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में परेशानी नहीं आने दी जा रही है। उपायुक्त जितेंंद्र कुमार ने कहा कि जिलावासियों को किसी भी प्रकार से आवश्यक वस्तुओं की खरीद में व्यावधान न हो इसके लिए पूरी मोनिटरिंग भी की जा रही है। किरयाने, फल व सब्जियों की बिक्री के लिए शैड्यूल निर्धारित करने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं के रेट भी खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं।
उपायुक्त जितेंद्र कुमार के निर्देशों की अनुपालना करते हुए जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के.एस.बूरा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला झज्जर में आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित रेट से अधिक दर पर सामान बेचता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी उपभोक्ता उक्त दरों से अधिक दरें वसूल करने के संबंध में विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 01251-252516 पर शिकायत कर सकता है।
खाद्य वस्तु का नाम निर्धारित रेट प्रति किलोग्राम/लीटर
हरी दाल/मूंग दाल साबुत 110 से 115 रूपए
तूर दाल 100 से 110
सरसों का तेल 95 से 100
मूंग दाल धूली 115 से 120
उडद दाल धूली 110 से 115
उडद दाल बिना धूली 100 से 110
मश्री दाल 75 से 80
चना दाल 65 से 75
चीनी 35 से 39
चावल परमल 30 से 35
चावल बासमती 80 से 90
आटा 24 से 26
रिफाईण्ड ऑयल 90 से 105
हल्दी 180 से 200
नमक 18
लाल मिर्च 240 से 300
जीरा 220 से 260
राजमा 120 से 125
काले छोले 65 से 70
बेसन 70 से 80
मैदा 28 से 30 रूपए निर्धारित किया है।
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