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सरकार ने तंबाकू, गुटखा व पान-मसाले पर लगाया बैन : जिलाधीश

प्रकाशित तिथि : 02/04/2020

आदेश की अवहेलना करने वालों पर फूड सेफ्टी व स्टेंडर्स एक्ट 2006 के तहत होगी कार्यवाही
झज्जर, 01 अप्रैल
राज्य सरकार ने फूड सेफ्टी व स्टेंडर्स एक्ट 2006 के सेक्शन 30 के तहत पूरे राज्य में तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, स्टोरेज, वितरण व बिक्री पर एक वर्ष के लिए रोक लगाई है।
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए आदेशों की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत जिला में तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, स्टोरेज, वितरण व बिक्री पर पूर्णत्या रोक रहेगी। उन्होंने स्पष्टï किया कि जिला में किसी भी नाम से तंबाकू, गुटखा व पान मसाला आदि का न तो उत्पादन होगा और न ही स्टोरेज, वितरण व बिक्री होगी। उक्त आदेशों की अवहेलना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और उसके विरूद्ध फूड सेफ्टी व स्टेंडर्स एक्ट 2006 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि लोग तंबाकू, गुटखा और पान मसाला आदि खाकर इधर-उधर थूकते हैं, जिससे गंदगी तो फैलती ही है और इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण का भी खतरा बढ़ गया है इसलिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

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