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शहरी क्षेत्रों में चार पहिया वाहन व भारी वाहनों के आवगमन पर तुरंत प्रभाव से रोक : जिलाधीश

प्रकाशित तिथि : 13/06/2020

झज्जर व बहादुरगढ़ शहर में निर्धारित सड़कों पर उक्त वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध
– जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने जारी किए आदेश
झज्जर, 12 जून
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिला के विभिन्न स्थानों पर चार पहिया वाहन व भारी वाहनों के आवगमन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। ये आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने जारी आदेश में बहादुरगढ़ शहर के एनएच 09 टी प्वाईंट रेलवे रोड से रेलवे रोड गंदा नाला शहर बहादुरगढ़ तक, एनएच 9 टी प्वाईंट से गंदा नाला तक नाहरा-नाहरी रोड बहादुरगढ़, स्टेंडर्ड स्वीटस से मेन बाजार किला गेट तक, मेन बाजार बहादुरगढ़ में पुराना नजफगढ़ रोड से शिव चौक तक, झज्जर मोड से बादली चुंगी बहादुरगढ़ तक तथा मेन रोहतक रोड से पुराना बराही रोड त्रिवेणी स्कूल बहादुरगढ़ तक चार पहिया वाहन व भारी वाहनों के आवगमन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। वहीं सैक्टर 6 बहादुरगढ़ में गांव सांखौल से पूरा पटेल नगर बहादुरगढ़ तथा सैक्टर 6 पुलिया नंबर एक नजदीक देवीलाल पार्क तक चार पहिया वाहन व भारी वाहनों के आवगमन पर रोक रहेगी। बहादुरगढ़ लाइनपार क्षेत्र में नाहरा-नाहरी रोड-रेलवे पुल से श्री कृष्ण पैट्रोल पंप तक, छोटूराम नगर मेन रोड लाइनपार तथा विकास नगर बराही रोड से आरके फार्म हाऊस तक उक्त वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। इसी प्रकार झज्जर शहर में छिक्कारा चौक से अंबेडकर चौक तक, अंबेडकर चौक से वाया मेन बाजार कुलदीप चौक तक तथा सिलानी गेट से मेन बाजार झज्जर शहर में चार पहिया वाहन व भारी वाहनों के आवगमन पर रोक रहेगी।
जिलाधीश ने स्पष्टï आदेश दिए कि बाजारों में आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सोशल डिस्टेंस की पालना, मास्क पहनना आदि अनिवार्य होगा। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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