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झज्जर बाजार में खुली निर्धारित शेड्यूल की दुकानें

प्रकाशित तिथि : 07/05/2020

उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि लोगों को नहीं हो रही परेशानी
– बाजार में दूसरे दिन दिखा प्रशासन के निर्णय का व्यापक असर
– कोविड-19 से बचाव के लिए प्रशासन के निर्णय को मिली सराहना
झज्जर, 06 मई
झज्जर जिला प्रशासन द्वारा बाजार को निर्धारित किए गए शेड्यूल के फार्मूल पर खोलने के निर्णय का जिलावासियों ने स्वागत किया है। साथ ही दुकानदारों द्वारा भी स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम का स्वागत किया जा रहा है। बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र को छोड़कर झज्जर जिला के अन्य शहरी क्षेत्र में रोस्टर अनुसार दुकानें खुल रही हैं। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए झज्जर की जनता ने भरपूर समर्थन घर मे रहकर कोरोना संक्रमण चक्र को तोडऩे में दिया है। उन्होंने कहा कि सम्बंधित एसडीएम व अन्य अधिकारियों को बाजार में व्यवस्था का जायजा निरन्तर लेने के निर्देश दिए गए हैं।
उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि बाजार में दुकानों पर दुकानदार व कर्मचारी के पास हैंड सेनेटाइजर की उपलब्धता, फेस मास्क का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंस की पालना आदि आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से जिलावासियों के बचाव के लिए प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक उपाय अमल में लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा की जिला में बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र में सब्जी मंडी से जुड़े लोगों के कोरोना पॉजिटिव केस आने से फिलहाल बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र की मार्केट नहीं खोली जा रही हैं जबकि झज्जर, बेरी व बादली में नियमित शेड्यूल से दुकानें खुल रही हैं। जिला प्रशासन की सतर्कता व जिलावासियों की समझदारी के चलते कोरोना संक्रमण का फैलाव को रोकने में पूरा दायित्व निभाया जा रहा है।
उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार की ओर से बाजार खोलने की रियायत दी गई थी। ऐसे में पूरी सुरक्षात्मक तरीके से झज्जर जिला में बाजारों में सोशल डिस्टेंस की पालना व स्थिति की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि दुकानों पर उसी ग्राहक को सामान दिया जा रहा है जिसने फेस मास्क लगा रखा हो। झज्जर जिला में सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम व भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। विभिन्न व्यापारिक संगठनों, मार्केट एसोसिएशन व सामान्य जनों द्वारा जिला प्रशासन के निर्धारित किए गए शैड्यूल अनुसार दुकानें खोलने के निर्णय का स्वागत किया जा रहा है।
झज्जर जिला में बहादुरगढ़ शहर को छोड़कर आज का यह रहेगा शैड्यूल :
– सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की दुकान, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक रहेगी किंतु वहां बैठने की अनुमति नहीं है, केवल पैकिंग व होम डिलीवरी की ही अनुमति रहेगी।
– दूध एवं डेयरी उत्पाद, मिठाई की दुकानें, टी-स्टॉल व किरयाने की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक तथा सांय 4 बजे से सांय 7 बजे तक ही खुलेंगी।
– हरा अथवा सूखा चारा, कीटनाशक दवाएं, बीज, कृषि व बागवानी उपकरण, पशु आहार, कांफेशनरी, बूक स्टॉल, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, फार्म आदि की दुकानें, वीटा बूथ, ड्राई क्लीनर, कृषि यंत्र की दुकानें, ऑटो पार्ट्स व टायर ट्यूब की दुकानें रोजाना सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक खुल सकती हैं।
– झज्जर जिला में पैट्रोल पंप सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक रोजाना खुले रहेंगे।
– जिला झज्जर के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दुकानें जो किसी भी रूप से कांटेनमेंट एरिया में नहीं हैं, वे सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक ही खुलेंगी।

दुकाने खुली