जिला प्रशासन ने निर्धारित किए आवश्यक खाद्य वस्तुओं के रेट
प्रकाशित तिथि : 07/05/2021
डीसी जितेंद्र कुमार बोले- खाद्य वस्तुओं की बिक्री निर्धारित रेट अनुसार ही सुनिश्चित होगी
– खाद्य एवं पूर्ति विभाग की ओर से होगी नियमित मॉनिटरिंग
झज्जर, 7 मई
कोरोना महामारी के दौर में लॉक डाउन में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी न हो इसके लिए जिला प्रशासन झज्जर की ओर से खाद्य सामग्री के रेट निर्धारित किए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं उपायुक्त जितेंद्र कुमार के निर्देशानुसार खाद्य एवं पूर्ति विभाग की ओर से निर्धारित रेट अनुसार ही आवश्यक खाद्य वस्तुओं की बिक्री सुनिश्चित होगी। जारी आदेश अनुसार किसी भी रूप से उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। झज्जर जिला मुख्यालय पर खाद्य सामग्री के रेट से संबंधित शिकायत के लिए 01251-252516 कंट्रोल रूम बनाया गया है।
उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने जारी आदेश में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित किए हैं। निर्धारित रेट अनुसार परमल चावल – 30 से 35 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं-पीबीडब्लू-343 22 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं आटा- 22 से 25 रूपए प्रति किग्रा., गर्म दाल-सूखी-80 से 85 रुपए प्रति किलोग्राम, मूंग दाल साबुत-95 से 105 रूपए प्रति किग्रा, उड़द दलाल 501-44 ब्रांड-100 से 115 रूपए प्रति किग्रा, तूर-अरहर दाल किंग ब्रांड-115 से 125 रुपए प्रति किलोग्राम, मसूर साबुत खजाना दाल-85 से 90 रुपए प्रति किग्रा, चीनी एम30-39 रूपए प्रति किग्रा, ग्राउंड नट तेल गिनी-190 से 195 रुपए प्रति लीटर, सोया ऑयल गिनी-150 से 160 रुपए प्रति लीटर, सरसों तेल शहनाई-150 से 160 रुपए प्रति लीटर, सनफ्लावर ऑयल-फॉर्च्यून-160 से 170 रुपए प्रति लीटर, वनस्पती गगन-150 से 155 रुपए प्रति लीटर, पाल्म ऑयल गिनी-140 से 145 रुपए प्रति लीटर, खुली चाय-320 से 340 रुपए प्रति किलोग्राम, आलू-15 से 20 रूपए प्रति किग्रा, टमाटर देसी-10 से 15 रूपए प्रति किग्रा, प्याज-15 से 20 रूपए प्रति किग्रा, नमन टाटा-19 रूपए प्रति किग्रा, गूड देसी-40 से 50 रूपए प्रति किलोग्राम तथा मिल्क वीटा – 50 रूपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।