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जिला के मुख्य बाजारों व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में धारा 144 लागू

प्रकाशित तिथि : 27/04/2021

– कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए जनहित में लागू की निषेधाज्ञा
– चार या चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी
झज्जर, 26 अप्रैल।
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कोविड संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए जनहित में जिलेभर के मुख्य बाजारों व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से चार या चार से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है। जिलाधीश ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए जनहित में निषेधाज्ञा लागू की है।
थानावार इन क्षेत्रों लागू की धारा 144 :
पुलिस थाना सिटी बहादुरगढ़ क्षेत्र :
– पकौड़ा चौक से रेलवे रोड गंदे नाले तक बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र
– पकौड़ा चौक से गंदा नाला-नाहरा नाहरी रोड बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र
– पकौड़ा चौक से मेन बाजार किला तक बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र
– मेन बाजार से पुराना नजफगढ़ रोड शिव चौक बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र
– झज्जर मोड से बादली चुंगी बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र
– मेन रोहतक रोड से पुराना बराही रोड त्रिवेणी स्कूल बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र
पुलिस स्टेशन सेक्टर 6 बहादुरगढ़ क्षेत्र :
– सांखौल गांव से पूरा पटेल नगर रोड बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र
– सेक्टर 6 पुलिया नंबर एक नजदीक देवीलाल पार्क बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र
पुलिस स्टेशन, लाइनपार बहादुरगढ़ क्षेत्र :
– नाहरा-नाहरी रोड, रेलवे ओवरब्रिज से श्रीकृष्ण पेट्रोल पंप तक बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र
– छोटूराम नगर, मेन रोड लाइनपार बहादुरगढ़
पुलिस स्टेशन सिटी झज्जर क्षेत्र :
– सिलानी गेट, झज्जर-बादली रोड अनाज मंडी तक झज्जर
– सिलानी गेट से वाया यादव धर्मशाला-बीकानेर चौक से अंबेडकर चौक, झज्जर
– अंबेडकर चौक से भगत सिंह चौक तक वाया पुराना बस स्टेंड, छिक्कारा चौक झज्जर
– भगत सिंह चौक से पुराना तहसील रोड वाया सिविल हास्पिटल झज्जर
– छिक्कारा चौक से कुलदीप चौक वाया मेन बाजार झज्जर
– सिलानी गेट से मेन बाजार झज्जर शहर
पुलिस स्टेशन बेरी क्षेत्र :
– शिव चौक से भगवान दास हलवाई की दुकान वाया मेन बाजार बेरी
– छुछकवास मेन चौक से मातनहेल पेट्रोल पंप, अच्छेज रोड, प्राइमरी स्कूल ग्वालिसन रोड, सिविल हास्पिटल जहाजगढ़ रोड
पुलिस स्टेशन साल्हावास क्षेत्र :
– बस स्टेंड बहू से मेन बाजार अशोक नंबरदार की दुकान तक
– झाड़ली मेट्रो मार्केट, सासरौली चौक, बस स्टेंड साल्हावास
– मातनहेल-सासरौली, कोसली टी प्वाइंट छुछकवास की ओर फिरनी मातनहेल तक
पुलिस स्टेशन बादली क्षेत्र :
– बादली में होंडा शोरूम से गुरूग्राम चौक होते हुए सहकारिता बैंक तक और अंदर बाजार में काजीवाड़ा चौक से भगवान लाला जी की दुकान तक
– पीएनबी बैंक से हीरो शोरूम तक दुल्हेड़ा
पुलिस स्टेशन सदर बहादुरगढ़ क्षेत्र :
– डाबौदा खुर्द बस स्टेंड चौक
पुलिस स्टेशन सदर झज्जर क्षेत्र :
– दादरी तोए मारूति कंपनी शोरूम से संजय किरयाने की दुकान तक
पुलिस स्टेशन आसौदा क्षेत्र :
– रोहद ट्रक यूनियन से बाबा श्याम वाली गली इंडियन बैंक तक
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त आदेश 11 मई 2021 तक प्रभावी रहेंगे। उक्त आदेश पुलिस फोर्स, अन्य सरकारी कर्मचारी ऑन ड्यूटी, मेडिकल उद्योग से जुड़े कर्मी, आवश्यक सेवाओं व उत्पादों से जुड़े कर्मी आदि को छूट दी गई है। जिलाधीश ने कहा कि उपरोक्त आदेश पुलिस अधीक्षक झज्जर द्वारा लागू करवाएं जाएंगे। आदेश की अवहेलना करने के आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उपायुक्तःझज्जर