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कोरोना महामारी के दौर में झज्जर प्रशासन ने किए एंबुलेंस के किराए निर्धारित

प्रकाशित तिथि : 07/05/2021

एंबुलेंस संचालकों की मनमानी पर लगेगी रोक
– निर्धारित तय दर से अधिक वसूली करने पर करें 1950 हेल्पलाइन पर शिकायत
झज्जर, 7 मई
कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में एंबुलेंस सेवा की निरंतर आवश्यकता है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन झज्जर की ओर से संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस सेवा के किराए निर्धारित किए हैं। एंबुलेंस संचालक निर्धारित रेट से अधिक राशि मरीज से नहीं वसूल सकते, ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही यदि कोई एंबुलेंस संचालक निर्धारित दर से अधिक किराया लेता है तो जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर सूचना दी जा सकती है।
डीसी जितेंद्र कुमार ने निर्धारित किए गए एंबुलेंस सेवा के रेट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि एंबुलेंस वेंटिलेटर सेवा के साथ शहरी क्षेत्र में 2500 रुपए, 25 किलोमीटर तक 3000 से 3500 रूपए, 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक 7000 से 7500 रुपए, 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक 10 हजार से 12 हजार रुपए किराया निर्धारित किया है। वहीं एंबुलेंस ऑक्सीजन सेवा के साथ शहरी क्षेत्र में एक हजार रुपए, 25 किलोमीटर तक 1500 से 1700 रुपए, 25 से 50 किलोमीटर तक 2000 से 2500 रुपये तथा 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक 3000 से 3500 रूपए तक किराया निर्धारित किया है। इसी प्रकार बिना ऑक्सीजन के एंबुलेंस सेवा शहरी क्षेत्र में 500 रुपए, 25 किलोमीटर तक 1200 से 1300 रूपए, 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक 1700 से 1800 रुपए और 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक 2200 से 2400 रूपए निर्धारित किए हैं। वहीं डिलीवरी अथवा अन्य मरीजों की सेवा के लिए एंबुलेंस शहरी क्षेत्र में 500 रुपए, 25 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक 10 से 12 रुपए प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की है।
जारी आदेश के तहत सामान्य एंबुलेंस के लिए 200 रुपए प्रति घंटा, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए 500 रुपए प्रति घंटा तथा वेंटिलेटर सेवा सहित एंबुलेंस के लिए 1000 रुपए प्रति घंटा वेटिंग टाइम निर्धारित किया गया हैं। एक घंटे से कम समय के लिए कोई वेटिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से उक्त निर्धारित किए गए रेट जिला के सभी अस्पताल के मुख्य गेट पर जनहित में लगाए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना टेस्टिंग सैंपल के रेट भी निर्धारित हैं जिन्हें अस्पताल व निर्धारित लैब के मुख्य गेट पर आमजन की सूचना के लिए लगाया है।

रेटनिर्धारित