पैक्ड कंपनी आइटम एमआरपी से अधिक नहीं व आवश्यक वस्तुओं के रेट प्रशासन ने किया निर्धारित
प्रकाशित तिथि : 06/04/2020
एमआरपी से अधिक अथवा निर्धारित दर से अधिक वसूली की तो होगी कार्रवाई
– उपायुक्त बोले, नियमों की अवहेलना करने वालों की दें सूचना
झज्जर, 6 अप्रैल कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन में आमजन को किसी भी प्रकार से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में व्यावधान नहीं होगा। जिला प्रशासन द्वारा कालाबाजारी करने वालों पर पूरी मोनिटरिंग की जा रही है वहीं आवश्यक वस्तुएं जैसे पैक्ड कंपनी आइटम एमआरपी से अधिक रेट पर नहीं बिकेंगी। साथ ही किरयाने का अन्य सामान जो खुला बिकता है उसके रेट खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं।
उपायुक्त जितेंद्र कुमार के निर्देशों की अनुपालना करते हुए जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के.एस.बूरा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला झज्जर में आवश्यक वस्तुओं किरयाने का खुला सामान के निर्धारित रेट से अधिक दर पर सामान बेचता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी उपभोक्ता उक्त दरों से अधिक दरें वसूल करने के संबंध में विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 01251-252516 पर शिकायत कर सकता है।
खाद्य वस्तु का नाम निर्धारित रेट प्रति किलोग्राम, लीटर
हरी दाल 100-110
तूर दाल 90-100
मंूग दाल साबूत 100-105
मूंग दाल धूली 110-115
उड़द दाल धूली 110-115
उड़द दाल बिना धूली 95-105
मश्री दाल 70-80
चना दाल 65-75
चावल परमल 30-35
चावल सरबती 40-42
आटा 25-28
रिफाइंड ऑयल 90-100
हल्दी 140-160
नमक 18
लाल मिर्च 200-240
जीरा 200-220
राजमा 90-110
काले छोले 55-65
बेसन 70-80
मेदा 25-27
सरसों का तेल 95-105
उक्त खुले सामान के अतिरिक्त पैक्ड कंपनी आइटम पर अंकित एमआरपी से अधिक रेट कोई भी विक्रेता नहीं लगाएगा।
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